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नेगी की याचिका पर सिसोदिया को जवाब देने का उच्च न्यायालय का निर्देश

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Feb 28 2020 3:57PM | Updated Date: Feb 28 2020 3:57PM
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नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का चुनाव अवैध घोषित करने संबंधी याचिका पर शुक्रवार को उन्हें जवाब देने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति वी के राव ने इस बार दिल्ली विधानसभा से सिसोदिया के खिलाफ चुनाव लड़े भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार रवीन्द्र सिंह नेगी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। नेगी ने याचिका में आरोप लगाया कि सिसोदिया के खिलाफ एक आपराधिक मामला था, जिसे उन्होंने नामांकन पत्र भरने के समय सौंपे हलफनामे में जानकर-बूझकर छिपाया और उल्लेख नहीं किया। 

नेगी ने इस आधार पर सिसोदिया का चुनाव अवैध घोषित करने के लिए याचिका दायर की है। न्यायाधीश ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सिसोदिया, मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति तथा चुनाव अधिकारी को जवाब देने का निर्देश दिया। इस मामले पर अगली सुनवाई 19 मई को होगी। दिल्ली की सातवीं विधानसभा के लिए हुए चुनाव के 11 फरवरी को आए परिणामों में सिसोदिया ने नेगी को 3207 मतों से हराया था। सिसोदिया को 70163 और श्री नेगी को 66956 वोट मिले थे। नेगी ने याचिका में शपथनामा में तथ्य छुपाए जाने के आधार पर सिसोदिया का चुनाव अवैध घोषित कर उन्हें विजयी घोषित करने का न्यायालय से आग्रह किया है।

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