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विधायक राणे की जमानत याचिका पर 31 जनवरी को सुनवाई

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jan 28 2022 5:29PM | Updated Date: Jan 28 2022 5:29PM
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सिंधुदुर्ग। (महाराष्ट्र) संतोष परब हमला मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कणकवली से विधायक नीतेश राणे की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई 31 जनवरी को सिंधुदुर्ग जिला अदालत में होगी। सुनवाई के बाद यह स्पष्ट होगा कि पुलिस राणे को सोमवार को गिरफ्तार करे या नहीं। राणे ने जमानत के लिए उच्चतम न्यायालय में भी आवेदन दिया था जिसे गुरुवार को अदालत ने खारिज करते हुए कहा था कि राणे पहले निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करें और फिर नियमित जमानत के लिए आवेदन करें। राणे शुक्रवार को अपराह्न 1200 बजे अदालत के समक्ष हाजिर हुए और पहले एक नियमित जमानत आवेदन दायर किया। आवेदन पर प्राथमिक सुनवाई के बाद, न्यायाधीश आर बी रोटे ने याचिका पर सोमवार (31 जनवरी) को सुनवाई की घोषणा की।
 
लोक अभियोजक प्रदीप घरात, जो आज की सुनवाई के लिए अनुपस्थित थे, ने अदालत के बाहर इलेक्ट्रॉनिक संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि श्री राणे ने आत्मसमर्पण के लिए आवेदन नहीं किया है बल्कि नियमित जमानत के लिए आवेदन किया है, जो गलत था और शीर्ष न्यायालय के निर्देशों के खिलाफ है। उन्होंने कहा,“ हम सोमवार को इस बात को जिला अदालत के संज्ञान में लाएंगे और श्री राणे की नियमित जमानत याचिका को खारिज करने की मांग करेंगे।” राणे के कोर्ट पहुंचने पर भाजपा के जिला पदाधिकारी और राणे के समर्थक बड़ी संख्या में अदालत के बाहर जमा हो गए।

 

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