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समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत, गिरफ्तारी से पहले देना होगा नोटिस

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Oct 28 2021 5:03PM | Updated Date: Oct 28 2021 5:12PM
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मुंबई। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को आज बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस की जांच के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दी है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि राज्य सरकार उन पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। अगर कोई जांच होनी है तो उसे सीबीआई करे। दरअसल समीर वानखेड़े पर आरोप है कि मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में अभिनेता शाहरुख कान के बेटे आर्यन को छोड़ने के एवज में 25 करोड़ की डील पर बातचीत जारी थी।
 
आर्यन केस में स्वतंत्र गवाह प्रभाकर साइल ने बीते दिनों हलफनामे में यह दावा किया था कि आर्यन को छोड़ने के लिए 25 करोड़ की डील हो रही थी, जिसमें 18 करोड़ पर सहमति बन गई थी। इसमें से 8 करोड़ रुपये समीर को दिए जाने थे। वैसे समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस द्वारा शुरू की गई समांतर जांच के खिलाफ मुंबई हाईकोर्ट में अर्जी लगाई है। उन्होंने कहा कि जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की विजिलेंस टीम द्वारा मामले की जांच की जा रही है। ऐसे में समांतर जांच की क्या आवश्यकता है? दरअसल वानखेड़े को डर है कि कहीं मुंबई पुलिस उन्हें गिरफ्तार ना कर ले। इसलिए उन्होंने यह याचिका दौर की है। वानखेड़े ने अंतरिम सुरक्षा की भी मांग की है। 
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