भोपाल। प्रदेश में घरेलू हिंसा सहायता योजना लागू की जा रही हैं। जिसके चलते घरेलू हिंसा से पीड़ितों को बालिका या महिला को 4 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद मिल सकेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि इस योजना के तहत पीड़िता को शरीर के किसी भी अंग की क्षति 40 प्रतिशत से कम होने पर 2 लाख और इससे अधिक होने पर 4 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी। एक अन्य फैसले में चिकित्सा विशेषज्ञ के रिक्त पदों को भरने के लिए 25 प्रतिशत पद अब सीधी भर्ती के जरिए करने का निर्णय हुआ। शेष पदों पर क्रमोन्नति का लाभ दिया जाएगा।
ऐसे करें आवेदन
महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के अनुसार मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना लागू है। इसमें सभी प्रकार की हिंसा शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने घरेलू हिंसा की पीड़िता को सहायता देने का प्रावधान करने की घोषणा की थी। इसके अनुरूप योजना बनाई है। इसमें घरेलू हिंसा की शिकार बालिका या महिला को जिले के वन स्टॉप सेंटर को प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ आवेदन देना होगा।