इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर जिले के कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि एपिडेमिक डिजीज एक्ट के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण हेतु जिले में जारी लॉक डाउन कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों को अस्थाई कारागार में कार्रवाई कर भेजा जाएगा। आधिकारिक जानकारी के अनुसार सिंह ने कहा कि कर्फ्यू पालन आवश्यक है। किंतु शहर में कुछ स्थानों पर अनाधिकृत रूप से ठेले पर सब्जी बेची जा रही है। कुछ रहवासी भी अनाधिकृत रूप से सब्जी खरीद रहे हैं।
ऐसी स्थिति में दोनों ही कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार शहर के कुछ अति उत्साहित लोग समाज सेवा के नाम पर बिना किसी मेडिकल संबंधी कारणों से घर से बाहर निकल रहे हैं। उन्होंने इन गतिविधियों को रोकने हेतु धारा भारतीय दंड विधान तथा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत निहित प्रावधानों में कार्यवाही कर गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने बताया कि इंदौर स्थित केंद्रीय एवं जिला जेल में अति संकुलता एवं कोरोना महामारी के संक्रमण के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे लोगों को यहां रखना उचित नहीं होगा।
अत: इस कार्यवाही के उपरांत गिरफ्तार किए गए लोगों को परिरूद्ध करने हेतु अस्थाई कारागार बनाया गया है। उन्होंने बताया कि इस कार्य के लिए सांवेर रोड स्थित एक निजी विश्वविद्यालय के प्रथम तल को आगामी तीस दिनों तक अस्थाई कारागार घोषित किया गया है। उक्त अस्थाई कारागार में परिरुद्ध किए जाने वाले बंदियों का आवश्यक रूप से स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया जाएगा इस हेतु जेल अधीक्षक एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी आपसी समन्वय से कार्य करेंगे।