सिवनी। मध्यप्रदेश के सिवनी जिले में सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारियों को माह मार्च एवं अप्रैल की पेंशन घर पहुँचने के निर्देश कलेक्टर ने आज जारी किए है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार कलेक्टर प्रवीण सिंह ने जिले में कर्फ्यू व लॉक डाउन की स्थिति को देखते हुए पेंशन सुविधा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जिले के सभी बैंक प्रबंधकों एवं पोस्ट मास्टर को दिए गए हैं।
बैंक एवं पोस्ट ऑफिस को बैंकिंग प्रतिनिधि की सहायता से हितग्राही के घर पर संपर्क कर पेंशन राशि का नियमानुसार नगद भुगतान किया जाएगा जिसमें संबंधित जनपद पंचायत एवं नगर निकाय से आवश्यक सहयोग भी दिया जाएगा। किसी ग्राम में बैंकिंग प्रतिनिधि की सुविधा उपलब्ध ना होने पर संबंधित ग्राम पंचायत सचिव की सहायता से हितग्राहियों को पेंशन का भुगतान किया जाएगा।
सभी को निर्देशित किया गया है कि 10 से 17 अप्रैल के मध्य अनिवार्य रूप से शत प्रतिशत हितग्राहियों को पेंशन राशि का वितरण किया जाएगा। इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले शासकीय सेवक एवं बैंकिंग प्रतिनिधि पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधान अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश 30 अप्रैल तक की अवधि के लिए जारी किया गया है।