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मतदाता सूची को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Mar 23 2021 12:09AM | Updated Date: Mar 23 2021 12:10AM
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इंदौर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने आज उन दो याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें इंदौर नगर निगम के निर्वाचन के लिए प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची को चुनौती दी गई थी। याचिका की अंतिम सुनवाई एकलपीठ के न्यायाधीश विवेक रूसिया ने बीती 12 मार्च को कर आज आदेश जारी किये है। दोनों खारिज की गई याचिकाएं इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल और दिलीप कौशल ने दायर की थी। 

याचिका में आरोप लगाते हुए कहा गया था कि बीती 03 मार्च को जिला निर्वाचन अधिकारी इंदौर द्वारा जारी अंतिम मतदाता सूची में सवा लाख फर्जी मतदाताओं के नाम जोड़ लिए गए है। जिस पर अदालत शासन के उन तर्कों से सहमत हुआ जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ताओं ने अदालत का रुख करने के पहले उचित मंचो पर नियमित प्रारूप में आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है। 

शासन की ओर से उपस्थित अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्यमित्र भार्गव ने अदालत के समक्ष तथ्य प्रस्तुत करते हुए यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं की ओर से शासन स्तर पर प्रस्तुत आपत्ति आवेदन पर नियमानुसार कार्रवाई की गई है। अदालत ने राज्य शासन और राज्य निर्वाचन आयोग के तर्कों से सहमत होते हुए दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया है। याचिका में राज्य के नगरीय आवास एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, इंदौर जिला कलेक्टर और अन्य छह स्थानीय निर्वाचन अधिकारीयों को पक्षकार बनाया था। 

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