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बुजुर्गो, दिव्यांगो और कोरोना पॉजीटिव और संदिग्ध को डाक मतपत्र की सुविधा

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Oct 9 2020 12:43AM | Updated Date: Oct 9 2020 12:45AM
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इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर जिले के सांवेर विधानसभा क्षेत्र में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों, दिव्यांगों तथा कोरोना के पॉजिटिव और संदिग्ध मरीजों को डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस सुविधा का अधिक से अधिक पात्र मतदाता लाभ ले सकें, इसके लिये इंदौर जिले में विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है।
 
उपरोक्त पात्र मतदाताओं से डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने के संबंध में सहमति फार्म भरने का कार्य 9 अक्टूबर से प्रारंभ होगा जो 13 अक्टूबर तक चलेगा। इस प्रक्रिया के संबंध में आज कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष सिंह की अध्यक्षता में रवीन्द्र नाट्य गृह में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अपर कलेक्टर अभय बेड़ेकर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतुल सिन्हा, डाक मतपत्र व्यवस्था प्रभारी अंशुल खरे सहित सांवेर विधानसभा क्षेत्र में तैनात सभी सेक्टर प्रभारी, सेक्टर अधिकारी, मेडिकल ऑफिसर, बूथ लेवल ऑफिसर सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
 
प्रशिक्षण कार्यक्रम में कलेक्टर सिंह ने निर्देश दिये कि सभी अधिकारी सौंपे गये दायित्वों को पूरी गंभीरता के साथ, निर्वाचन आयोग द्वारा दिये दिशा-निर्देशों और निर्धारित समय-सीमा में पूरा करें। कार्यों में लापरवाही तथा उदासीनता बरतने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये बनाई गई कार्ययोजना की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने निर्देश दिये कि कोई पात्र मतदाता इस सुविधा का उपयोग करने से वंचित नहीं रहे।
 
प्रशिक्षण कार्यक्रम में बताया गया कि 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों, दिव्यांगों तथा कोरोना के पॉजिटिव और संदिग्ध मरीजों को डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान के लिये फार्म भराने का कार्य 9 अक्टूबर से शुरू होगा जो 13 अक्टूबर तक चलेगा। घर-घर जाकर यह फार्म भरवाये जायेंगे।
 
कोरोना मरीजों को इस सुविधा का लाभ लेने के लिये मेडिकल प्रमाण-पत्र लगाना होगा। घर-घर जाकर मेडिकल प्रमाण-पत्र देने के लिये डॉक्टरों की टीम तैयार की गई है। सभी सेक्टर प्रभारी और सेक्टर अधिकारी प्रतिदिन कार्य की समीक्षा करेंगे। प्राप्त फार्म के आधार पर सभी पात्र मतदाताओं को घर-घर जाकर डाक मतपत्र दिये जायेंगे और उनसे निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप मतदान कराया जायेगा। 
 
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