इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर में प्रधान कुटुंब न्यायालय के न्यायधीश के कोविड़-19 से संक्रमित पाए जाने पर आज से आगामी 14 अक्टूबर तक न्यायालय बंद रहेगा। आधिकारिक जानकारी के अनुसार न्यायाधीश के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद स्वास्थ्य सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए आगामी 14 अक्टूबर तक न्यायालय को बंद कर दिया गया है। इस अवधि में केवल अतिआवश्यक प्रकृति का कार्य ही किया जा सकेगा। जिसे कार्य विभाजन के तहत नीयत प्रभारी पीठासीन अधिकारी कर सकेंगे। वहीं, न्यायाधीश के न्यायालय में कार्यरत समस्त कर्मचारी-अधिकारियों को इस बन्द अवधि में एहतियातन पृथक से घर में ही रहने के निर्देश दिए गए हैं।