इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर की एक अदालत ने बहुचर्चित हनीट्रैप मामले की जांच कर रहे पलासिया थाना प्रभारी को जप्त साक्ष्य के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। लोक अभियोजन के अनुसार जिला सत्र न्यायालय की विशेष न्यायाधीश रेणुका कंचन ने आज थाना प्रभारी को एक पत्र जारी किया है। इस मामले की आज नियमित सुनवाई के दौरान श्रीमती कंचन ने थाना प्रभारी के साक्ष्य के उपस्थित न होने पर नाराजगी जाहिर की है। अदालत ने कहा कि इससे पहले भी कई बार जांच अधिकारी को साक्ष्य के साथ उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया था।
लेकिन लगातार न्यायालय के आदेश को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। अदालत ने आगामी 15 सितंबर को थाना प्रभारी को तलब किया है। सितम्बर 2019 में इंदौर नगर निगम के तत्कालीन सिटी इंजीनियर की शिकायत पर पलासिया थाना पुलिस ने एक प्रकरण दर्ज किया था। अंतरंग पलों का वीडियो बनाकर 3 करोड़ रुपये की मांग करने के आरोप में पुलिस ने 4 महिलाओं सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था।