इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर की एक अदालत ने एक मासूम के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी ठहराये जाने पर 20 की सजा से दंडित किया है। अभियोजन अधिकारी के अनुसार 8 मार्च 2019 को स्थानीय बढ़गोंदा थाना पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया था। आज प्रकरण की सुनवाई हुए अदालत ने 28 वर्षीय आरोपी को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में तथा बालको के साथ लैंगिक अपराध निवारण अधिनियम के तहत 20-20 वर्ष के तीन सश्रम कारावास और 5 वर्ष तथा तीन वर्ष के कारावास की सजा से भी दंडित किया है। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश वर्षा शर्मा ने यह सजा सुनायी है।