नई दिल्ली। सोशल नेटवर्किंग साइट ‘व्हाट्सऐप’ ने उच्चतम न्यायालय को बुधवार को आश्वस्त किया कि वह भुगतान के सभी मानदंडों का पालन किये बिना भारत में भुगतान सेवा शुरू नहीं करेगा। मुख्य न्यायाधीश शरद अरंिवद बोबडे, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ??और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की खंडपीठ गैर-सरकारी संगठन गुड गवर्नेंस चैम्बर्स (जी 2 चेम्बर्स) व्हाट्सऐप को यूपीआई नेटवर्क के जरिये डिजिटल भुगतान सेवा शुरू न करने देने की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
याचिकाकर्ता का कहना है कि भारत में यूपीआई नेटवर्क प्रणाली के अनिवार्य दिशानिर्देशों और नियामक मानदंडों का व्हाट्सएप ने उल्लंघन किया है। याचिकाकर्ता ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा बताया है। व्हाट्सऐप एवं अन्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत में अंडरटेकिंग दिया कि व्हाट्सऐप रिजर्व बैंक की बिना अनुमति के डिजिटल भुगतान सेवा शुरू नहीं करेगी। मामले की सुनवाई तीन माह तक स्थगित कर दी गयी।