नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने दिल्ली में कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा (संशोधन) कानून को मंजूरी दे दी है। अब दिल्ली में सरकार का आशय उपराज्यपाल हो गया है। इसके बाद अब अरविंद केजरीवाल सरकार को अहम फैसले करने से पहले उपराज्यपाल की अनुमति लेनी होगी। इसके बाद ही यह लागू किए जा सकेंगे। एनसीटी एक्ट से जुड़ा संशोधित बिल दोनों सदनों से पास होने के बाद कानून बन चुका है। इसके बाद उपराज्यपाल को अतिरिक्त शक्तियां दी गइ है। अब केजरीवाल सरकार को उपराज्यपाल से कुछ मामलों में अनुमति लेनी होगी।