नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी. एस. येदियुरप्पा को जमीन अधिग्रहण के इरादे से अधिसूचना वापस लेने के मामले में सोमवार को बड़ी राहत प्रदान करते हुए उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे फिर से शुरू करने के आदेश पर रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें उसने मुख्यमंत्री के खिलाफ आपराधिक मुकदमे फिर से शुरू करने को कहा था।
येदियुरप्पा ने इस आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है। खंडपीठ ने इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता के. वी. विश्वनाथन की दलीलें सुनने के बाद संबद्ध पक्षों को नोटिस भी जारी किये और उनके खिलाफ सुनवाई पर रोक लगा दी। गौरतलब है कि उच्च न्यायालय ने गत 21 मार्च को मुख्यमंत्री के खिलाफ लगे आरोपों का संज्ञान लेने और 2012 में लोकायुक्त पुलिस द्वारा दायर किये गये आरोप पत्र के आधार पर कार्यवाही शुरू करने का एक विशेष अदालत को निर्देश दिया था।