नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कोरोना महामारी के प्रबंधन में केंद्र सरकार की असफलता पर जांच आयोग का गठन करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने छह पूर्व अधिकारियों की जनहित याचिका पर विचार करते हुए कहा कि वह जांच आयोग गठित करने का याचिकाकर्ताओं का अनुरोध ठुकराती है। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि वह हालांकि याचिका खारिज नहीं कर रहा है और इस बात पर विचार कर सकता है कि क्या याचिकाकर्ताओं को कोई राहत दी जा सकती है।
न्यायमूर्ति बोबडे ने कहा, ‘‘दुनिया भर में हमेशा से देखा गया है कि आपात स्थिति में न्यायालय को सरकार के काम में दखल नहीं देना चाहिए। छह पूर्व अधिकारियों ने अपनी याचिका में कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान सरकार सही तरीके से कदम उठाने में नाकाम रही है। लोगों को सही स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिली और मजदूरों के मामले में सरकार बिल्कुल असफल साबित हुई। याचिका में कहा गया है कि इस गंभीर मसले की जांच आयोग से तहकीकात होनी चाहिए।