नई दिल्ली। कोरोना के इलाज की फीस को नियंत्रित करने की मांग और याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की कोर्ट ने कहा कि यह सही है कि पूरे देश में इलाज की कीमत एक जैसी नहीं हो सकती लेकिन केंद्र के जिम्मेदार अधिकारी 16 जुलाई को याचिकाकर्ता और निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों से मिलें और तय करें कि राज्यों को क्या निर्देश दिया जा सकता है।
अदालत ने कहा कि हम इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि वर्तमान समय में मरीजों के इलाज की लागत अधिक नहीं होनी चाहिए। किसी को भी स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों से इसलिए दूर नहीं होना चाहिए क्योंकि इलाज की लागत अधिक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह कोरोना के इलाज के लिए कीमत को रेग्युलेट नहीं कर सकता क्योंकि हर राज्य का की स्थिति अलग-अलग है।
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट अस्पतालों से पूछा था कि क्या वो कोरोना के मरीजों का आयुष्मान भारत के लिए तय कीमत पर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, हेल्थ केयर एसोसिएशन को भी दो सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया था।