नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को तीस हजारी अदालत में पुलिस और वकीलों के बीच हुई झड़प की मीडिया रिपोर्टिंग पर पाबंदी लगाने वाली वकीलों की अर्जी पर सुनवाई करने से इन्कार दिया। न्यायालय ने इस मामले में शीघ्र सुनवाई को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करने से इन्कार कर दिया और उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय से ही गुहार करने को कहा। वकीलों ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर करके तीस हजारी विवाद की मीडिया रिपोर्टिंग पर पाबंदी लगाने की मांग की थी।
वकीलों ने अपनी याचिका में कहा था कि मीडिया और पुलिस दोनों ही वकीलों की नकारात्मक छवि पेश कर उन्हें अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं। उउल्लेखनीय है कि दो नवंबर को दिल्ली की तीस हजारी अदालत में पार्किंग के मुद्दे पर वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हो गयी थी, जिसमें दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गये थे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी बुधवार को इस मामले की मीडिया रिपोर्टिंग पर पाबंदी लगाने से इन्कार कर दिया था।