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Bank Deposit पर 5 लाख के बीमा कवर को लेकर इस Association ने कही बड़ी बात

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Aug 10 2021 2:30PM | Updated Date: Aug 10 2021 8:00PM
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नई दिल्‍ली। Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (Amendment ) Bill, 2021 को लेकर बड़ी खबर है। इसके तहत सरकार ने बैंक में जमा रकम पर बीमा कवर 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का प्रावधान किया है। हालांकि अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (AIBEA) इससे इत्‍तफाक नहीं रखता। उसने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक अनावश्यक रूप से जमा बीमा का क्रॉस वहन कर रहे हैं और इसे रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा, जमा बीमा पर प्रीमियम कम करने का एक वैध मामला है क्योंकि दावों का अनुभव बहुत अच्छा है और प्रीमियम केवल बीमा कवर की रकम पर लगाया जाना चाहिए न कि कुल जमा पर। उन्होंने कहा, वैकल्पिक रूप से, सरकार बैंकों द्वारा दिए गए कर्ज का बीमा करने पर विचार कर सकती है ताकि कर्ज बट्टे खाते में डाला जा सके और खराब Loan के प्रावधानों से बचा जा सके।
 
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र में, एआईबीईए के महासचिव सीएच वेंकटचलम ने कहा, प्रीमियम की गणना के लिए, पूरी जमा रकम को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन कवरेज केवल 100,000 रुपये प्रति जमा खाते के लिए है। सरकार ने कवरेज रकम को बढ़ाकर 500,000 रुपये कर दिया है। वेंकटचलम ने कहा, इस प्रकार बैंक उन जमा रकम के लिए भी प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं जिनका बीमा नहीं है। उनके अनुसार वर्ष 2019-20 के दौरान जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) को बैंकों द्वारा भुगतान किया गया कुल प्रीमियम 13,230 करोड़ रुपये (वाणिज्यिक बैंक 12,310 करोड़ रुपये, सहकारी बैंक 920 करोड़ रुपये) था।
 
इसमें से डीआईसीजीसी द्वारा सहकारी बैंक जमाकर्ताओं को 80.65 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था और वाणिज्यिक बैंकों के मामले में दावे शून्य थे। उनके अनुसार, वर्तमान में जमा बीमा फंड 110,380 करोड़ रुपये है और स्थापना के बाद से भुगतान किए गए कुल दावे केवल 5,200 करोड़ रुपये हैं। वेंकटचलम ने आईएएनएस को बताया, दावे का अनुभव बहुत अच्छा है और इसलिए प्रीमियम दरों को मौजूदा 0.12 पैसे प्रति 100 रुपये से कम करने की बजाय सरकार के प्रस्ताव को बढ़ाने की जरूरत है।
 
वेंकटचलम ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुल जमा रकम लगभग 77 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें से केवल 30 प्रतिशत या 23 लाख करोड़ रुपये अब तक 1 लाख रुपये के बीमा के तहत कवर किए गए हैं (56 प्रतिशत या कवरेज के बाद 44 लाख करोड़ रुपये जमा रकम बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1947 की धारा 45 का हवाला देते हुए, वेंकटचलम ने कहा कि सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सार्वजनिक हित में, किसी भी बैंक को किसी अन्य बैंक के साथ सम्मलित करने और इस प्रकार बैंकों को बंद करने और जमा के परिणामी नुकसान को रोकने के लिए शक्तियां प्राप्त की हैं।
 
वेंकटचलम ने कहा, इसीलिए, जबकि 1960 से पहले सैकड़ों बैंक बंद हो रहे थे, बैंकिंग विनियमन अधिनियम में इस संशोधन के साथ, एक भी वाणिज्यिक बैंक का परिसमापन या बंद नहीं हुआ है। DICGC के दायरे में आने वाले 2,067 बैंकों में से 1923 बैंक सहकारी बैंक हैं। उन्होंने कहा कि केवल इन बैंकों को बंद होने और परिसमापन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है और इन बैंकों की जमा राशि को डीआईसीजीसी द्वारा कवर करने की जरूरत है। उनके अनुसार, सहकारी बैंकों को भी बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 45 के तहत कवर किया जा सकता है। वेंकटचलम ने कहा, यहां तक कि इन बैंकों के मामले में, केवल बीमा कवर द्वारा कवर की गई जमाओं की सीमा तक, प्रीमियम लगाया जाना चाहिए, न कि कुल निर्धारण योग्य जमा पर जो बहुत अधिक है।
 
AIBEA नेता ने सीतारमण से सार्वजनिक क्षेत्र/वाणिज्यिक बैंकों को जमा बीमा से छूट देने का अनुरोध किया और सहकारी बैंकों का प्रीमियम बीमा कवरेज पर लगाया जाना चाहिए न कि उनके पूरे जमा आधार पर। वेंकटचलम द्वारा प्रदान की गई प्रीमियम आय और दावों के आंकड़ों के अनुसार, डीआईसीजीसी के लिए अपनी प्रीमियम दर को बढ़ाने के बजाय कम करने का एक वैध मामला है। उन्होंने जमा बीमा प्रीमियम के भुगतान पर वाणिज्यिक बैंकों की चुप्पी पर भी आश्चर्य जताया, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सरकारी बैंकों द्वारा भारी मात्रा में फंसे कर्ज और कर्ज को बट्टे खाते में डालने का हवाला देते हुए वेंकटचलम ने कहा कि जमा के बजाय बैंक ऋण/गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के लिए बीमा हो सकता है।
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