नई दिल्ली। भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या से अपना कर्ज वसूल सकेंगे। बैंक अब कर्ज वसूलने के और नजदीक पहुंच गए हैं। बैंक अब प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जब्त की गई माल्या की संपत्ति को नीलाम कर अपना कर्ज वसूल सकेंगे। एक विशेष अदालत द्वारा दिए गए आदेश में व्यवसायी विजय माल्या की जब्त संपत्ति में से 5646.54 करोड़ रुपये की संपत्ति बैंकों को सौंपने का आदेश दिया गया है। विशेष न्यायाधीश जे सी जगदाले ने आदेश सुनाते हुए कहा कि उसकी संपत्तियों के दावेदार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। जिन्होंने ज्यादा नुक़सान का सामना किया है। अदालत ने यह भी कहा कि माल्या ने खुद पर बकाया राशि की भरपाई के लिए अपनी सम्पत्ति का हिस्सा देने का प्रस्ताव दिया था। जबकि अब वह बैंकों द्वारा किए गए नुकसान की वसूली के लिए बहाली की याचिका का विरोध कर रहा है। अदालत ने कहा कि यह बात ध्यान देने योग्य है कि दावेदार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं और ये बैंक जनता के पैसे का लेन-देन कर रहे हैं। आरोपी के खिलाफ इस तरह के दावे को आगे बढ़ाने के लिए दावेदारों का कोई व्यक्तिगत या निजी हित नहीं हो सकता है। माल्या ने खुद इस संपत्ति से बैंकों को पैसे लौटाने की पेशकश की है। अगर बैंकों को नुकसान नहीं हुआ होता तो माल्या ऐसा क्यों करता?