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सर्तक हो जायें: बदलने जा रहा कल से बैंक में चेक पेमेंट से जुड़ा ये नियम

By Dabangdunia News Service | Publish Date: May 31 2021 3:14PM | Updated Date: May 31 2021 3:15PM
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नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक के कड़े नियमों के बावजूद बैंकों में धोखाधड़ी हो ही जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देशभर के सभी बैंकों को चक पेमेंट के नए सिस्टम को अपने सभी ब्रांचों में लागू करने का निर्देश दिया है। चेक पेमेंट के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। हालांकि ये नियम 2010 से ही लागू है, लेकिन बैंकों ने अपनी सभी शाखाओं में इसे लागू नहीं किया, लेकिन आरबीआई ने अब इसे अनिवार्य कर दिया है। जालसाज आम लोगों को लूटने का कोई न कोई तरीका ढूंढ लेते हैं। बढ़ते फ्रॉड को ध्यान में रखते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा ने ग्राहकों के लिए चेक पेमेंट से जुड़े नियम में बड़ा बदलाव किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा पॉजिटिव पे सिस्टम की शुरुआत कर रहा है। यह नियम एक जून 2021 यानी कल से प्रभावी होगा। 
 
पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत चेक जारी करने वाले व्यक्ति को अपने बैंक को अपने चेक की जानकारी भी भेजनी होगी। इस सिस्टम से निश्चित रकम से ज्यादा के भुगतान वाले चेक को रिकंफर्म करना होगा। चेक जारी करने वाले व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चेक की तारीख, लाभार्थी का नाम, प्राप्तकर्ता और पेमेंट की रकम के बारे में दोबारा जानकारी देनी होगी। वैसे तो पॉजिटिव पे सिस्टम 50000 या इससे बड़ी रकम के बैंक चेक के जरिए पेमेंट पर लागू है। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा ग्राहकों को पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत चेक की जानकारी को तभी रिकंफर्म करना होगा, जब वह दो लाख रुपये या इससे ज्यादा का बैंक चेक जारी करेगा। इस सिस्टम के जरिए चेक की जानकारी एसएमएस, मोबाइल एप, इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम के माध्यम से दी जा सकती है। चेक की पेमेंट करने से पहले इन जानकारियों की दोबारा जांच की जाएगी। पॉजिटिव पे सिस्टम चेक ट्रंकेशन सिस्टम के तहत चेक की क्लियरिंग में फ्रॉड से सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए है। चेक ट्रंकेशन सिस्टम चेक को क्लियर करने की एक प्रक्रिया है। यह चेक के कलेक्शन की प्रक्रिया को तेज बना देता है।
 
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