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छत्तीसगढ़ HC निलंबित एडीजीपी को राहत देने से किया इनकार

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jul 24 2021 4:31PM | Updated Date: Jul 24 2021 4:31PM
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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति अर्जन के मामले में निलंबित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जी.पी. सिंह के खिलाफ राजद्रोह मामले में अग्रिम जमानत देने तथा फैसला आने तक किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई नहीं किये जाने की मांग खारिज कर दी है।
 
न्यायमूर्ति एन.के. व्यास की एकल पीठ ने संबंधित मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज यह फैसला दिया। एकलपीठ ने संबंधित मामले में राज्य सरकार से चार सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने तथा सात हफ्ते बाद प्रकरण सुनवाई के लिए रखने के निर्देश दिये हैं।
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