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उच्च न्यायालय का 18 से 44 आयु वर्ग का टीकाकरण तुरंत शुरू करने का आदेश

By Dabangdunia News Service | Publish Date: May 8 2021 12:04AM | Updated Date: May 8 2021 12:04AM
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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के 18 से 44 आयु वर्ग के टीकाकरण को रोकने को अनुचित करार देते हुए तुरंत टीकाकरण शुरू करने का आदेश दिया है।

मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति पी.आर.रामचन्द्र मेनन एवं न्यायमूर्ति पी.पी.साहू की पीठ ने आज जनता कांग्रेस के अध्यक्ष अमित जोगी एवं अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के द्वारा पीठ के गत 04 मई को दिए निर्देश के परिपेक्ष्य में टीकाकरण को रोकने को अनुचित करार दिया।इससे पूर्व पीठ को उसके वैकल्पिक टीकाकरण योजना पेश करने के निर्देश पर राज्य सरकार द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित करने की जानकारी दी गई।

पीठ ने टीकाकरण तुरंत शुरू करने का आदेश देते हुए कहा कि महामारी से निपटने में एक मिनट की देरी भी नुकसानदायक हो सकती है।उन्होने समान अनुपात में टीकाकरण का आदेश देते हुए राज्य सरकार को समिति की रिपोर्ट को न्यायालय में पेश करने का निर्देश दिया।समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद पीठ आगे सुनवाई करेंगी।   

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