नई दिल्ली। आयकर विभाग ने कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर मूल्यांकन वर्ष 2019-20 के लिए संशोधित एवं विलंबित आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को दो महीने बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आज यहां कहा कि ये रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर थी लेकिन कोरोना के कारण उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर अब इस तिथि को बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 किया जा रहा है। सीबीडीटी ने कहा कि पहले इस तिथि को 30 जून 2020 तक बढ़ाया गया था। इसके बाद इसे बढ़ाकर 31 जुलाई और फिर बाद में 30 सितंबर किया गया था। अब इसको फिर से बढ़ाकर 30 नवंबर किया जा रहा है।