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PM श्रम योगी मानधन योजना : मासिक 55 रु जमा करने पर हर महीने मिलेंगे 3000 रु

By Dabangdunia News Service | Publish Date: May 26 2020 11:32AM | Updated Date: May 26 2020 11:32AM
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नई दिल्ली। उम्र ढलने के साथ ही रिटायरमेंट के बाद भी रेगुलर इनकम होती रहे। उन्हें मिलने वाली पीएफ राशि से भी काफी सहारा मिलता है। मगर उनका क्या जिन्हें ये सारी सुविधाएं नहीं मिलतीं संगठित क्षेत्र में काम करने वाले पढ़े-लिखे नौकरी पेशा लोग अपने भविष्य का इंतेजाम कर लेते हैं, मगर असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के सामने उम्र के एक पड़ाव के बाद आर्थिक समस्याएं आने लगती हैं, क्योंकि उनके पास सिवाए अपनी थोड़ी-बहुत बचत के बुढ़ापे के लिए कुछ भी नहीं होता।
 
खास कर उनके पास रेगुलर इनकम का कोई भी जरिया नहीं रह जाता। इस स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों को 60 साल की उम्र के बाद 3000 रु की मासिक पेंशन मिलती है। आइये जानते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से। इस योजना में 18 से 40 साल का कोई भी वे भारतीय नागरिक आवेदन कर सकता है, जो असंगठित क्षेत्र में काम करता हो।
 
ये योजना मजदूरों, ड्राइवर, नाई, धोबी, घरेलू सहायक आदि जैसे कामगारों के लिए है। मगर इस योजना में सिर्फ वही लोग आवेदन कर सकते हैं जिनकी मासिक इनकम 15000 रु कम हो। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3000 रु की पेंशन पाने के लिए कम से 55 रु और अधिकतम 200 रु महीना जमा करना होगा। यदि आप 18 साल की उम्र में ही इस योजना से जुड़ जाएं तो आपको सिर्फ हर महीने 55 रु जमा करने होंगे। वहीं 29 साल की आयु से जुड़ने पर हर महीने 100 रु और 40 साल की आयु से जुड़ने पर हर महीने 200 रु का योगदान करना होगा। इस योजना में अब तक करीब 44 लाख लोग शामिल हो चुके हैं।
 
 
ऐसे करें आवेदन
 
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में आवेदन के लिए नजदीकी सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) जाएं
 
- वहां अपने जरूरी कागजात (आधार, बैंक अकाउंट डिटेल) देकर खाता खोलें
 
- योजना के तहत आपको नॉमिनी का नाम दर्ज करवाने की भी अनुमति होगी
 
- खाता खुलते समय शुरुआती योगदान आपको नकद देना होगा
 
- खाता खुलने के बाद आपको श्रम योगी कार्ड भी मिलेगा
 
- अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो 1800 267 6888 टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं
 
अगर आप योजना के तहत जरूरी योगदान करने में चूक जाएं तो बकाया राशि के साथ ब्याज का भी भुगतान करना होगा। इसके बाद फिर से आप सामान्य तरीके से अपना योगदान शुरू कर सकते हैं। यदि आप इस स्कीम में जुड़ने की तारीख से 10 साल के अंदर अपना पैसा निकालना चाहें तो आपको आपका पैसा बचत खाते की ब्याज दर सहित लौटा दिया जाएगा।
 
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