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क्रूज ड्रग्स मामले में NCB को झटका, आर्यन खान के खिलाफ नहीं आपराधिक सबूत

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Nov 20 2021 5:36PM | Updated Date: Nov 20 2021 5:36PM
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नई दिल्ली। क्रूज ड्रग्स मामले में बॉलीवुड के स्टार एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बड़ी राहत मिली है और NCB को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बॉम्बे हाई कोर्ट का बेल आर्डर सामने आया है। इस आर्डर में साफ लिखा है कि व्हॉटसएप चैट कोई सबूत नहीं है। आर्यन खान के खिलाफ कोई आपराधिक सबूत नहीं है। व्हाट्सएप चैट से कोई भी आपराधिक साजिश साबित नहीं होता है। आर्यन खान किसी आपराधिक साजिश में शामिल नहीं हैं। आपको बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट का बेल आर्डर एक तरह से आर्यन खान के लिए राहत भरा है।  आर्यन खान का नाम ड्रग्स केस में सामने आने के बाद उनका पूरा परिवार सूर्खियों में बना हुआ है। हालांकि, आर्यन खान को जमानत मिल गई है, लेकिन हर हफ्ते उन्हें एनसीबी ऑफिस में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होती है। इसके लिए आर्यन खान शुक्रवार को दूसरी बार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के अधिकारियों के सामने क्रूज ड्रग्स मामले में पेश हुए थे। इससे पहले पिछले हफ्ते भी आर्यन एनसीबी कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने पहुंचे थे। 
 
गौरतलब है कि बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख के 23 वर्षीय बेटे आर्यन को एनसीबी ने 3 अक्तूबर को मुंबई तट पर कार्डेलिया क्रूज से गिरफ्तार किया था। उनके साथ कई लोगों को हिरासत में लिया गया था। इसके बाद उन्हें कई दिनों तक ऑर्थर रोड जेल में रहना पड़ा था। केंद्रीय एजेंसी ने प्रतिबंधित दवाओं के कब्जे, खपत, बिक्री/खरीद, साजिश और उकसाने के लिए नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। 
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