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आर्यन खान का जमानत ऑर्डर जारी, जानिए HC ने क्या-क्या लगाई बंदिश

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Oct 29 2021 5:50PM | Updated Date: Oct 29 2021 5:50PM
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नई दिल्ली। मुंबई HC ने आर्यन खान की जमानत याचिका मंजूर कर ली। हाईकोर्ट ने आर्यन खान समेत अन्य आरोपी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को जमानत दे दी। वहीं कोर्ट ने शुक्रवार 29 अक्टूबर को अपना विस्तृत आदेश जारी किया, आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने एक बयान में बताया था कि शाहरुख खान को जब ये खबर मिली तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। इसके बाद उन्होंने काफी राहत महसूस की थी। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को जमानत मिल गई। हालांकि, गुरुवार को कोर्ट से ऑर्डर की कॉपी नहीं मिलने की वजह से रिहाई नहीं हो पाई। शुक्रवार को अदालत ने आर्यन खान का पांच पेज का बेल ऑर्डर जारी किया है। आज शाम तक आर्यन की रिहाई हो सकती है। आर्यन खान को एक लाख के मुचलके पर जमानत दी गई है।
 
आर्यन खान का पांच पेज का बेल ऑर्डर जारी हो गया है। आज शाम तक आर्यन की रिहाई हो सकती है। आर्यन खान को एक लाख के मुचलके पर जमानत दी गई है। अदालत ने आर्यन खान को अदालत ने कई शर्तों के साथ जमानत दी है। आर्यन कोर्ट की इजाजत के बिना देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं। उन्‍हें NDPS कोर्ट में अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। हर शुक्रवार को 11 बजे से 2 बजे तक एनसीबी दफ्तर में हाजिरी लगानी होगी। मामले में जांच चल रही है इसलिए वह केस से जुड़े गवाहों से कोई बात नहीं कर सकते। वह गवाहों को या जांच को प्रभावित नहीं करेंगे। केस के सह-आरोपियों से भी आर्यन को मिलने या बात करने की मनाही है। 28 अक्टूबर  'मन्नत' और शाहरुख खान व गौरी के लिए बेहद खास था।  क्रूज ड्रग्स केस में 2 अक्टूबर को NCB द्वारा पकड़े गए आर्यन खान को 28 अक्टूबर को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी।  
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