नई दिल्ली। BJP सांसद और जाने-माने पंजाबी गायक हंस राज हंस के लिए बुधवार को राहतभरी खबर सामने आई है। दिल्ली की एक अदालत ने BJP सांसद को 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम' के तहत चुनावी हलफनामे में कथित रूप से अस्पष्ट जानकारी देने के मामले में आरोप मुक्त कर दिया है। आपको बता दें कि मशहूर सिंगर हंस राज हंस उत्तर पश्चिम दिल्ली से लोकसभा सांसद है।
पेशे से गायक हंस राज हंस ने शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) के सदस्य के रूप में राजनीतिक पारी शुरू की और 2009 में जालंधर से लोकसभा चुनाव लड़ा। हालांकि इस चुनाव में उनको सफलता नहीं मिल पाई। जिसे बाद वह BJP में शामिल हो गए और उत्तरी पश्चिम दिल्ली सीट से 2019 के लोकसभा चुनाव लड़े और जीत हासिल की।