मुंबई। मुंबई की एक विशेष अदालत ने बुधवार को एक अभिनेत्री के साथ दिसंबर 2017 में घरेलू उड़ान के दौरान छेड़छाड़ के आरोप में एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी। विशेष न्यायाधीश ए डी देव ने विकास सचदेव को दोषी ठहराया। आरोपी सचदेव (41 को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो)के तहत भी दोषी ठहराया गया क्योंकि जब अभिनेत्री के साथ छेड़छाड़ हुयी थी तब वह 17 वर्ष की थी। दिसंबर 2017 में पीडि़ता विस्तारा एयरलाइंस के विमान से दिल्ली से मुंबई की यात्रा कर रही थी तब उसके साथ सहयात्री ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी और पीड़तिा ने लाइव वीडियो के माध्यम से इंस्टाग्राम पर अपनी आपबीती सुनाई थी। पीडि़ता ने अपनी पोस्ट में कहा था कि उनके पीछे बैठे सहयात्री ने अपने पैर उनकी सीट के आर्मरेस्ट पर रख दिए।
घटना के बाद उन्होंने वीडियो पोस्ट में कहा, मैं दिल्ली से मुंबई जा रहे विमान में यात्रा कर रही थी और मेरे पीछे अधेड़ उम्र का एक व्यक्ति बैठा था जिसने दो घंटे की मेरी यात्रा को तकलीफदेह बना दिया। मैंने इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए अपने फोन में रिकॉर्ड करने की भी कोशिश की। पीडि़ता ने आगे कहा कि रोशनी मद्धिम होने के कारण वह और अधिक परेशान करने लगा। यह पांच से 10 मिनट तक चलता रहा और फिर उसे पूरा यकीन हो गया। वह मेरे कंधों को कोहनी मार रहा था और लगातार अपने पैर मेरी कमर और गर्दन पर रगड़ रहा था। अभिनेत्री ने पिछले साल यह घोषणा की थी कि अब वह अभिनय नहीं करेंगी।