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पुरानी गाड़ी लेने जा रहे हैं, तो रखें इन बातों का ध्यान, नही तो...

By Dabangdunia News Service | Publish Date: May 19 2020 10:50AM | Updated Date: May 19 2020 10:51AM
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नई दिल्‍ली। देशभर में कोरोना का कहर जारी है। ऐसी स्थिति में तमाम लोग अपना कार्य या तो रोक चुके हैं या उसकी स्पीड धीमी हो गई है। लोग ऑफिस तक नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से देश भर में लॉकडाउन लगा हुआ है। किंतु ऐसी स्थिति हमेशा नहीं रहने वाली है। जाहिर तौर पर लोग अपनी आर्थिक गतिविधियों के लिए बाहर निकलेंगे और जिंदगी की पटरी पर धीरे-धीरे ही सही आगे भी बढ़ेंगे। कई लोग मजबूर हैं जो पब्लिक व्हीकल का प्रयोग करेंगे, तो कई लोग अपनी गाड़ी प्रयोग करने को वरीयता देंगे।
 
इनमें से कई लोग ऐसे भी होंगे जो सेकंड हैंड गाड़ियों को खरीदने में दिलचस्पी भी रखेंगे, और इसका कारण कोई छुपा हुआ नहीं है। निश्चित रूप से वह कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने सफर को प्राइवेट रखना चाहेंगे। अगर आप भी इनमें से हैं और नई गाड़ी की बजाय सेकंड हैंड गाड़ी को खरीदने की इच्छा रखते हैं तो यह लेख आपके लिए ही है। हालांकि सामान्य बातों को सभी लोग जानते हैं और गाड़ी खरीदने से पहले उसके पेपर इत्यादि अवश्य ही चेक करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लोग गाड़ी खरीद तो लेते हैं, किंतु उसके पेपर की कार्यवाही बाद के लिए टाल देते हैं। ऐसे में यह उनके लिए सिरदर्द बन सकता है।
 
इसीलिए जरूरी है कि बयाना करने से पहले आप गाड़ी के पेपर की तसल्ली बख्स जांच कर लें। इसमें गाड़ी के रजिस्ट्रेशन पेपर के साथ-साथ गाड़ी की बीमा पॉलिसी वैध है कि नहीं, यह ज़रूर देखें। इसके अलावा प्रदूषण से संबंधित कागजात पूरे हैं कि नहीं, यह जानना भी आपके लिए अत्यावश्यक है। हालाँकि गाड़ी के पेपर ट्रांसफर करने में कुछ समय लगता है, किंतु उसे चेक करने में आपको समय नहीं लगेगा। ऑनलाइन भी गाड़ी के मालिक की छानबीन की जा सकती है। आप गाड़ी का नंबर लिखकर RTO के नंबर पर एसएमएस करेंगे तो गाड़ी के मालिक की डिटेल आपके सामने आ जाएगी। सामान्य तौर पर 7738299899 पर आपको VAHAN के बाद स्पेस देकर गाड़ी का नम्बर लिखकर भेजना होता है। उसके बाद उसकी डिटेल आपकी मोबाइल पर आ जाती है।
 
गाड़ी की टेस्टिंग के लिए जब भी जाएँ, एक मैकेनिक को साथ ले जाएं। यह मैकेनिक आपकी गली का हो सकता है, आपका कोई पुराना परिचित हो सकता है। उसे उसकी कंसल्टेंसी फीस दें और यह सुनिश्चित करने के लिए कहें कि खरीदी जाने वाली गाड़ी वास्तव में आपके लिए कितनी उपयोगी है, उसके बारे में वह बताये। अगर आप पुरानी गाड़ी ले रहे हैं तो गाड़ी के पहले मालिक से (NOC) लेना न भूलें ताकि आपको आगे चल कर कोई परेशानी नहीं आये।
 
वैसे भी इसे गाड़ी ट्रान्सफर कराते समय आपको जमा करना होगा। इन सभी पेपर्स के अलावा आप गाड़ी मालिक से रोड टैक्स कार्ड की मांग जरूर करें। इसके अलावा गाड़ी मालिक के दो पासपोर्ट साइज का फोटो और उसके पिछले पते-रिकॉर्ड भी जरूर मांग लें। क्योंकि गाड़ी सम्बन्धी विवाद होने पर उक्त समय पर आप कानून का सहारा ले सकेंगे। तो ये हैं वो जरुरी टिप्स जो सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते समय सबको ध्यान में रखने चाहिए । और हाँ! गाड़ी की उपयोगिता के लिए आप सिंगल हैंडेड चलाई हुई गाड़ी को प्रिफर करें।
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