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भारत के करोड़ों नागरिकों और वाहन मालिकों के लिए बड़ी ये खुशखबरी...

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Apr 11 2020 12:25PM | Updated Date: Apr 11 2020 12:26PM
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नई दिल्‍ली। गुरुवार को भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा कर यह खुशखबरी देश के ऐसे वाहन मालिकों और उन सभी नागरिकों को दी है, जिनके स्वास्थ्य एवं वाहन बीमा प्रीमियम का भुगतान लॉक डाउन के दौरान होना था। राज एक्सप्रेस। वित्त मंत्रालय ने भारत के करोड़ों नागरिकों और वाहन मालिकों को खुशखबरी दी है। दरअसल आज यानी गुरुवार को भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा कर यह खुशखबरी देश के ऐसे वाहन मालिकों और उन सभी नागरिकों को दी है, जिनके स्वास्थ्य एवं वाहन बीमा प्रीमियम का भुगतान लॉक डाउन के दौरान होना था।
 
गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा कर जानकारी दी कि, भारत के सभी स्वास्थ्य एवं थर्ड पार्टी मोटर वाहन बीमा प्रीमियम के भुगतान की अंतिम तिथि को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। जो, बीमे 25 मार्च से 14 अप्रैल के बीच रिन्यू होने थे, उन्हें अब 21 अप्रैल 2020 तक रिन्यू कराया जा सकेगा। वित्त मंत्री सीतारमण ने यह जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के द्वारा दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने ट्विटर पर लिखा कि, सरकार ने कोविड - 19 की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी धारकों और थर्ड पार्टी ऑटो बीमा पॉलिसी धारकों को राहत प्रदान की है।
 
इसके अलावा उन्होंने अपने पोस्ट के साथ रिलेवेंट नोटिस भी अटैच किया है। दरअसल, वित्त मंत्री का मकसद ऐसे लोगों को राहत पहुंचाना है जो, अपने हेल्थ और वाहन इंश्योरेंस की पॉलिसी को रिन्यू कराने के लिए परेशान हो रहे थे। सरकार ने ऐसे लोगों को पॉलिसी रिन्यू कराने के लिए लॉकडाउन खत्म होने के बाद अन्य 7 दिन की छूट दे दी है। यानी यह लोग रिन्यू कराने के लिए भुगतान की राशि को 7 दिन के अंदर भर सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें ,सरकार ऐसे लोगों से पेनल्टी भी नहीं वसूलेगी और ना ही 21 अप्रैल तक हेल्थ पॉलिसी की प्रीमियम जमा करने के लिए सरकारअपने ग्राहकों को बोलेगी।
 
यदि आपको इनकम टैक्स और जीएसटी रिटर्न फाइल भी करना है। तो, जान लें कि, सरकार ने इसकी समय अवधि भी बढ़ा दी है। सरकार ने इसकी डेडलाइन बढ़ाकर 30 जून तक कर दी है। सरकार ने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराने की तिथि भी बढ़ाकर 30 जून कर दी है। इन सबके अलावा सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अंतर्गत सभी दस्तावेजों जैसे-फिटनेस प्रमाणपत्र, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि की वैधता के नवीनीकरण की अंतिम तारीख भी बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया है। बताते चलें कि, इन प्रमाणपत्रों के समाप्त होने की तिथि 1 फरवरी 2020 थी।
 
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