अमेरिका। जिन लोगों का अमेरिका में रहने का कानूनी अधिकारी खत्म हो गया है, उन्हें देश से निकालने की प्रक्रिया शुरू करने का नया कानून सोमवार से लागू हो जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि वीजा की समयावधि बढ़ाने के आवेदन खारिज होने या ओहदे में बदलाव जैसे कारणों से कई लोगों का अमेरिका में रहने का कानूनी अधिकार खत्म हो चुका है। हालांकि, इससे संबंधित अमेरिकी फेडरल एजेंसी ने एच-1बी वीजाधारकों को राहत देते हुए कहा कि अभी यह पॉलिसी रोजगार के लिहाज से अमेरिका में रुकने के लिए विजा अवधि में विस्तार के आवेदनों के साथ-साथ मानवतावादी आवेदनों और याचिकाओं पर लागू नहीं होगी।
एक अक्टूबर से नया कानून लागू
अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) पर वीजा या इसकी मियाद बढ़ाने से लेकर अप्रवासी मामलों की जिम्मेदारी होती है। उसने कहा कि वह 1 अक्टूबर से नया कानून लागू करने के लिए आगे का कदम उठाएगा। नए कानून के तहत विभाग उन लोगों को नोटिस देकर तलब करेगा जिनकी वीजा-अवधि के विस्तार या ओहदे में बदलाव के आवेदन खारिज कर दिए गए हैं। हाल के महीनों में एच-1बी वीजाधारकों की वीजा-अवधि बढ़ाने के आवेदन खारिज किए गए हैं।
इनमें बड़ी तादाद भारतीयों की है। ऐसे में नए कानून से अमेरिका में रह रहे भारतीयों पर गहरा असर पड़ सकता है। लेकिन, तलब किए जाने के नोटिस फिलहाल नहीं भेजे जा रहे हैं। यूएस सिटीजनशिप ऐंड इमिग्रेशन सर्विसेज (यूएससीआईएस) ने कहा कि वे ओहदे को प्रभावित करनेवाले आवेदनकतार्ओं को डिनायल नोटिस (आवेदन खारिज किए जाने की सूचना) भेजेगा क्योंकि कानून के तहत जिनके आवेदन खारिज होते हैं, उन्हें समुचित सूचना देना जरूरी है।