लाहौर। लाहौर हाई कोर्ट ने यहां हिन्दुओं के अंतिम संस्कार के लिए श्मशान भूमि नहीं होने से संबंधित एक याचिका को विचारार्थ स्वीकार किया है। यह याचिका अधिवक्ता इश्तियाक चौधरी ने दायर की है। न्यायाधीश अली अकबर कुरैशी ने याचिका स्वीकार करते हुए लाहौर विकास प्राधिकरण के महानिदशेक, स्थानीय सरकार के सचिव और लाहौर के उपायुक्त को इस मामले में गुरुवार तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
डॉन न्यूज के अनुसार याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा है कि 1973 का संविधान सभी नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है। याचिका में कहा गया है, 'लाहौर में हिन्दुओं के अंतिम संस्कार के लिए कोई श्मशान भूमि नहीं है। इसकी वजह से इस समुदाय को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।' याचिकाकर्ता ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि वह लाहौर में हिन्दुओं के अंतिम संस्कार के लिए श्मशान भूमि मुहैया कराने का आदेश दे।