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शहीदों के लिए अनुदान को कर में मिलेगी छूट

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Sep 7 2018 11:04AM | Updated Date: Sep 7 2018 11:04AM
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नई दिल्ली। अद्धसैन्य बलों में ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले जवानों के परिवार को मदद के लिए बनाया गया भारत के वीर कोष में अनुदान को आयकर से छूट मिलेगी। वित्त मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के इस प्रस्ताव को मंजूर करते हुए आयकर की धारा 80 जी के तहत छूट को अनुमति दे दी है। 
 
गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सरकार के इस फैसले की जानकारी दी। सरकार को उम्मीद है कि इस छूट के बाद शहीदों के परिवारों के लिए बड़ी संख्या में अनुदान देने के लिए लोग आएंगे। भारत के वीर कोष को अब ट्रस्ट में तब्दील कर दिया गया है। इसमें गृह सचिव की अध्यक्षता में फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार और पूर्व राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियन पुलेला गोपीचंद सहित सात लोग ट्रस्टी हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत के वीर ट्रस्ट गृह मंत्रालय द्वारा सभी नागरिकों को शहीदों के परिवार को मदद अभियान से जोड़ने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया कराने के मकसद से बनाया गया हे। 
 
भारत के वीर कोष पिछले साल अप्रैल में शुरू किया गया था। वेबसाइट व चेक के जरिए अभी तक करीब चालीस करोड़ रुपये एकत्र किए गए थे। अर्द्धसैन्य बलों के करीब 188 शहीद जवानों के परिवारों को अभियान के तहत मदद दी गई है। इनमें सबसे ज्यादा सीआरपीएफ से जुड़े जवानों के परिवार हैं।
 
एक करोड़ की मदद देंगे
गृह मंत्रालय ने शहीदों के परिजनों को एक करोड़ रुपये मदद का भरोसा दिया है। अलग अलग मदों से यह राशि उपलब्ध कराई जाती है। भारत के वीर कोष से बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं। कई लोग अपने जन्मदिन या अन्य अहम मौकों पर राशि इस कोष में जमा कराते हैं। 
 
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