इस्लामाबाद। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को धनशोधन मामले में जमानत मंजूर कर दी है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के सह-अध्यक्ष जरदारी को एक अदालत ने बुधवार को गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। पाकिस्तानी अखबार में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मियांगुल हसन औरंगजेब ने शनिवार को फेडरल जांच एजेंसी (एफआईए) की ओर से दायर मामले में जमानत याचिका स्वीकार कर ली। एफआईए का आरोप है कि सात व्यक्ति के नाम पर 29 खाते खुले हुए हैं, जिसमें 18 से 19 फर्जी खाते अकेले सम्मिट बैंक में खुले हुए हैं।