ढाका। भ्रष्टाचार और मानहानि के मामलों में बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया को राहत मिल गई है। देश के उच्च न्यायालय ने सोमवार को जिया की जमानत का फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति मुहम्मद अब्दुल हाफिज और न्यायमूर्ति काशिफा हुसैन की पीठ ने आदेश पारित करके उनकी छह महीने की जमानत मंजूर की। इससे पहले पांच अगस्त को एक अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज की थी। हालांकि, अदालत के फैसले के बावजूद तीन बार प्रधानमंत्री रह चुकीं 72 साल की जिया को जेल में ही रहना होगा, क्योंकि उनके खिलाफ अन्य मामले लंबित हैं।