बगदाद। इराकी संसद ने समलैंगिक संबंधों को अपराध मानने वाला एक विधेयक पारित किया है, जिसमें 15 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। देश में धार्मिक मूल्यों को बनाए रखने में मदद करने की घोषणा करने वाले इन नए कानूनों का समर्थकों ने नारेबाजी कर स्वागत किया।
एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गयी। रिपोर्ट में कहा गया है कि समलैंगिकता या वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने वाले, लिंग परिवर्तन सर्जरी करने वाले डॉक्टर, ‘जानबूझकर’ महिलाओं की तरह व्यवहार करने वाले पुरुष और ‘पत्नी की अदला-बदली’ में शामिल लोगों को भी नए कानून के तहत जेल की सजा का सामना करना पड़ेगा।विस्तृत समाचार के लिए हमारी सेवा