न्यूयॉर्क। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर न्यूयॉर्क की एक अदालत ने करीब 15 करोड़ रुपये का भारी भरकम जुर्माना लगाया है। ट्रंप को उनके चैरिटेबल फाउंडेशन के गलत इस्तेमाल के लिए 20 लाख डॉलर (करीब 15 करोड़ रुपये) का जुर्माना लगाया गया है। कोर्ट में ट्रंप पर यह आरोप सही साबित हुए हैं कि उन्होंने अपने चैरिटेबल फाउंडेशन का इस्तेमाल अपने राजनीतिक और बिजनस से जुड़े हितों को साधने के लिए किया था।
रिपोर्ट के मुताबिक, न्यायाधीश सैलियन स्क्रापुला ने गुरुवार को इस मामले पर अपना निर्णय सुनाते हुए यह भी आदेश दिया कि ट्रंप फाउंडेशन को बंद कर दिया जाए और इस फाउंडेशन के बाकी बचे हुए फंड (करीब 17 लाख डॉलर) को अन्य गैर लाभकारी संगठनों में बांट दिया जाए। मामले की सुनवाई के दौरान ट्रंप ने आरोप स्वीकार कर लिया था। गौरतलब है कि ट्रंप पर यह मुकदमा पिछले साल दायर हुआ था। ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने अपने चैरिटी फाउंडेशन का पैसा 2016 संसदीय चुनाव प्रचार में खर्च किया था।
अटॉर्नी जनरल जेम्स ने यह मुकदमा दायर करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप पर 2.8 मिलियन (28 लाख) डॉलर क्षतिपूर्ति लगाने की मांग की थी। न्यायाधीश स्क्रापुला ने इस राशि को कम करते हुए 20 लाख डॉलर कर दिया। फाउंडेशन के वकील ने पहले कहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप पर यह मुकदमा राजनीति से प्रेरित है।