पेरिस। फ्रांस की एक अदालत ने बिजनेस टूर पर एक कर्मचारी की सेक्स के दौरान हुई मौत के लिए उसकी कंपनी को जिम्मेदार ठहराया है और मुआवजा देने का आदेश दिया है। जेवियर एक्स नाम के शख्स को रेलवे सेवा कंपनी ने 2013 में सेंट्रल फ्रांस के एक होटल में बिजनेस की मीटिंग के लिए भेजा था। लेकिन वहां एक महिला से सेक्स के दौरान उसको ‘कार्डियक अरेस्ट’ आया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। 6 साल तक चले इस केस में कोर्ट ने अब फैसला सुनाया है।
द लोकल फ्रांस ने रिपोर्ट किया है कि शख्स को सेक्स करते समय दिल का दौरा पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। वकील सारा बल्लुट द्वारा पिछले हफ्ते लिंक्डइन पर पोस्ट किए गए आदेश के मुताबिक, अदालत ने इस मौत को कार्यस्थल दुर्घटना करार दिया है। कंपनी ने अदालत में तर्क दिया कि मृतक एम ज़ेवियर की यौन गतिविधि (सेक्स) काम का हिस्सा नहीं थी। इसके अलावा चूंकि उस जेवियर की मौत एक अलग होटल में हुई थी, उसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि उसे हमने दूसरा होटल दिया था।
हालांकि, कोर्ट ने कंपनी के तर्क को नहीं माना और कहा कि शख्स के परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बिजनेस ट्रिप पर किसी भी कर्मचारी को 'अपने मिशन की पूरी अवधि' के लिए सुरक्षा मिलनी चाहिए। पेरिस अदालत ने तर्क दिया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुर्घटना व्यापार यात्रा के दौरान कोई काम के वक्त या व्यक्तिगत समय पर होती है, जब तक कि किसी नियोक्ता किसी कर्मचारी को व्यक्तिगत कारणों के लिए "अपने मिशन को बाधित" करने का सबूत नहीं देता। अदालत ने यह भी कहा कि यौन क्रिया "रोज़मर्रा की जिंदगी का मामला है, जैसे शॉवर या भोजन लेना।"