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पाकिस्तान में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का निकाह गैरकानूनी हो : बिलावल भुट्टो

By Dabangdunia News Service | Publish Date: May 4 2019 4:51PM | Updated Date: May 4 2019 4:55PM
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इस्लामाबाद। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी(पीपीपी) अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के निकाह को गैर कानूनी ठहराये जाने की मांग करते हुए कहा है कि देश में कम उम्र में गर्भवती हो जाने के परिणामस्वरुप प्रत्येक 20 मिनट में एक लड़की की मौत हो जाती है। भुट्टो ने कहा कि देश को सिंध के नक्शे कदम पर चलना चाहिए जहां निकाह की उम्र 18 वर्ष है। उन्होंने कहा कि हाल ही में प्रांतीय कानून की बदौलत ही एक दस वर्षीय बालिका का निकाह  एक व्यस्क के साथ होने से रोका गया था।
 
उन्होंने अपनी मांग के समर्थन में ट्वीट करते हुए लिखा ‘‘ यूएई में निकाह की उम्र 18 वर्ष , इंडोनेशिया में 18 और तुर्की में भी 18 वर्ष है, क्या यह मुस्लिम देश नहीं हैं।’’पीपीपी अध्यक्ष ने आगे लिखा ‘‘सिंध में जहां निकाह की उम्र 18 वर्ष है, हमने देखा कि एक दस वर्षीय बच्ची का निकाह व्यस्क के साथ होने से रोक दिया गया, पाकिस्तान में कम उम्र में गर्भवती होने के कारण  प्रत्येक 20 मिनट में एक बालिका की अकाल मृत्यु हो जाती है।’’ गौरतलब है कि पाकिस्तान में सत्तारुढ़ पाकिस्तान तहरीक.ए.इंसाफ(पीटीआई) के मंत्री 18 वर्ष से कम उम्र के  बच्चों के निकाह को लेकर लाए गए विधेयक पर एकमत नहीं हैं।
 
विज्ञान और प्रौद्योगिकी फवाद चौधरी ने बुधवार को इस विधेयक के संबंध में कहा था कुछ ‘‘ चुने    प्रतिनिधियों और मंत्रियों’’ में सहमति नहीं है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार इस विधेयक को सीनेट की मानवाधिकार पर स्थाई समिति और ऊपरी सदन पारित कर चुका है। इस विधेयक को मंगलवार को नेशनल एसेम्बली में पेश किया गया था। विधेयक पर बहस के दौरान पार्टियों का ध्रुवीकरण नजर आया । हालांकि विधेयक पीटीआई के डा. रमेश कुमार वंकवानी ने पेश किया किंतु उनकी ही पार्टी के कई सदस्यों ने इसका पुरजोर विरोध किया था।
 
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