इस्लामाबाद। प्रधानमंत्री इमरान खान ने भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद अस्वस्थ पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को छह सप्ताह की जमानत मंजूर किए जाने पर कहा कि सरकार अदालत के फैसले का सम्मान करती है । शरीफ को पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने छह सप्ताह की जमानत मंजूर की है। खान को जब शरीफ की जमानत मंजूर किये जाने की जानकारी दी गयी तो उस समय वह मंत्रिमंडल बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। खान ने कहा, ‘‘ हमने पहले ही नवाज शरीफ को सभी चिकित्सा सुविधायें मुहैया कराने का निर्देश दिया हुआ है।’’
उन्होंने कहा कि देश के न्यायालय और संस्थान स्वतंत्र हैं। खान ने कहा, ‘‘वह नवाज शरीफ के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।’’ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आसिफ सईद खोसा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शरीफ की जमानत मंजूर नहीं किये जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। न्यायमूर्ति शरीफ ने स्वास्थ्य के आधार पर जमानत की गुहार की थी जिसे उच्च न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया था। पूर्व प्रधानमंत्री अल अजीजिया भ्रष्टाचार मामले में कोट लखपत जेल में सजा काट रहे हैं।
न्यायमूर्ति खोसा ने शरीफ को छह सप्ताह की जमानत मंजूर करते हुए कहा कि इस अवधि वह विदेश नहीं जा सकते हैं। उन्हें पांच-पांच लाख रुपए के दो जमानती बांड जमा कराने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि श्री शरीफ की जमानत की अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।