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पाकिस्तान, आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए बदला कानून

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Mar 5 2019 2:07AM | Updated Date: Mar 5 2019 2:07AM
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इस्लामाबादा। जम्मू-कश्मीर के पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद चौतरफा अंतरराष्ट्रीय दबावों के कारण पाकिस्तान आतंकवादियों और उनके संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो गया है। इसी का नतीजा है कि पाकिस्तान सरकार ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा नामित  आतंकवादियों और संस्थाओं के खिलाफ प्रतिबंधों को लागू करने के लिए कानून में बदलाव करने को लेकर एक आदेश जारी किया। पाकिस्तान के विदेश विभाग ने बताया कि सरकार ने पाकिस्तान के संरा सुरक्षा परिषद अधिनियम 1948 में बदलाव किया गया है और इसे आतंकवादियों तथा आतंकवादी संगठनों के खिलाफ संरा सुरक्षा परिषद के कानून अनुकूल बनाया गया है।
 
डॉ. अखबार के अनुसार विदेश विभाग के प्रवक्ता डॉ. मोहम्मद फैसल ने कहा कि इसका मतलब है कि सरकार ने सभी प्रतिबंद्धित संगठनों को नियंत्रित किया है। उन्होंने कहा, ‘‘अब सभी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की संपत्तियां सरकार के नियंत्रण में होगी।’’  विदेश विभाग ने कहा, ‘‘वर्षों से संरा सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधों के नियम बने हुए हैं, जिसमें मुख्य रूप से संदिग्ध आतंकवादियों या संस्थाओं की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इस नियम के तहत संबंधित देशों को संरा सुरक्षा परिषद द्वारा नामित व्यक्तियों और संस्थाना की संपत्ति को जल्द से जल्द जब्त करना आवश्यक है।’’ 
 
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