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फर्जी स्टाम्प की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए ई-स्टाम्पिंग प्रणाली होगी लागू: वीना

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jan 25 2020 1:33AM | Updated Date: Jan 25 2020 1:34AM
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में फर्जी स्टाम्प की बिक्री तथा स्टाम्प घोटाले को रोकने के लिए भौतिक स्टाम्प के स्थान पर ई-स्टाम्पिंग प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है और यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगी। यह जानकारी देते हुए   स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की प्रमुख सचिव वीना कुमारी ने आज यहां बताया कि ई-स्टाम्पिंग का मुख्य उद्देश्य फर्जी स्टाम्पों पर अंकुश लगाना तथा स्टाम्प की छपाई-ढुलाई इत्यादि पर आने वाले व्यय में कमी लाना है।
 
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड को सभी मूल्य के ई-स्टाम्प प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। प्रदेश के सभी कोषागारों में उपलब्ध स्टाम्प को प्रयुक्त किये जाने के निमित्त वर्तमान में भौतिक स्टाम्प एवं सम्पूर्ण ई-स्टाम्प को प्रचलित रखने की व्यवस्था की गयी है, जिसे कालान्तर में पूर्ण रूप से ई-स्टाम्पिंग प्रणाली से प्रतिस्थापित किया जायेगा।
 
वीना कुमारी ने बताया कि ई-स्टाम्पिंग नियमावली के नियम-13 में वांछित संशोधन कर स्टाम्प विक्रेताओं को प्राधिकृत संग्रह केन्द्र (एसीसी) के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है। महानिरीक्षक स्टाम्प को स्टाम्प विक्रेताओं को प्राधिकृत संग्रह केन्द्र के रूप में अनुबन्धित करने के निमित्त अन्य औपचारिकतायें पूर्ण करने के साथ आधारभूत प्रशिक्षण दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने बतायाक  महानिरीक्षक से कहा गया है कि इस संबध में वे जिलाधिकारियों को आवश्यक जानकारी प्रदान कर प्रशिक्षण की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करे।
 
उन्होंने प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में जिलाधिकारियों को स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया के सहयोग से कार्यशालाएं आयोजित करने के निर्देश दिये है। उन्होंने बताया कि अब तक कुल 226 स्टाम्प विक्रेताओं को प्राधिकृत संग्रह केन्द्र के रूप में कार्य करने की अनुमति प्रदान की गयी है।
 
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