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अब आंध्र के किसी मामले में सीधे दखल नहीं दे सकती CBI

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Nov 16 2018 5:21PM | Updated Date: Nov 16 2018 5:22PM
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नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को राज्य में कानून के तहत शक्तियों के इस्तेमाल के लिए दी गई 'सामान्य रजामंदी वापस ले ली है। ऐसे में अब सीबीआई आंध्र प्रदेश की सीमाओं के भीतर किसी मामले में सीधे दखल नहीं दे सकती है। सीबीआई टीम को किसी भी मामले की जांच के लिए राज्य में घुसने से पहले राज्य सरकार की इजाजत लेनी होगी।
 
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ताजा सरकारी आदेश में कहा गया, दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम, 1946 की धारा छह के तहत दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, सरकार दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के सभी सदस्यों को आंध प्रदेश राज्य में इस कानून के तहत शक्तियों तथा क्षेत्राधिकार के इस्तेमाल हेतु दी गई सामान्य रजामंदी वापस लेती है।
 
इस साल तीन अगस्त को आंध्र सरकार ने भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के तहत विभिन्न कानूनों के तहत अपराधों की जांच के लिए केन्द्र सरकार, केन्द्र सरकार के उपक्रम के अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ जांच के लिए आंध्र प्रदेश में शक्तियों और क्षेत्राधिकार के इस्तेमाल के लिए दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के सभी सदस्यों को सामान्य रजामंदी देने वाला सरकारी आदेश जारी किया था। सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान कानून के तहत काम करती है।
 
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