नई दिल्ली। रायन इंटरनेशनल स्कूल के छात्र प्रद्युम्न ठाकुर की हत्या मामले में आरोपी बस कंडक्टर अशोक कुमार को मंगलवार को गुरुग्राम जिला अदालत ने जमानत दे दी। कोर्ट ने 50 हजार के निजी मुचलके पर अशोक कुमार को जमानत दी। अशोक कुमार के शाम तक जेल से बाहर आने संभावना है। अशोक कुमार को जमानत मिलने के बाद प्रद्युम्न के पिता कहा कि 'हमें विश्वास है कि न्याय मिलेगा। हमें कोर्ट के फैसले पर भरोसा है'।इससे पहले सोमवार को अदालत ने अशोक की जमानत याचिका पर अपना फैसला मंगलवार तक सुरक्षित रख लिया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रजनी यादव ने कुमार और सीबीआई दोनों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने जमानत याचिका का विरोध किया था और कहा कि कुमार मामले में अब भी एक संदिग्ध है।
उल्लेखनीय है कि कक्षा दो के छात्र प्रद्युम्न को 8 सितंबर को गुरुग्राम के रायन इंटरनेशनल स्कूल में मृत पाया गया था। उसकी गला काटकर हत्या की गई थी। इस मामले में पहले कंडक्टर कुमार की गिरफ्तारी हुई थी। हरियाणा पुलिस ने जोर देकर कहा था कि कुमार ने ही हत्या की है। बाद में जांच सीबीआई ने संभाली, जिसने हत्या के आरोप में स्कूल के ही एक छात्र को गिरफ्तार किया।