भोपाल। विद्युत वितरण कंपनियों के कार्य क्षेत्र के जिलों में 14 दिसम्बर को नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण में समझौते के माध्यम से निराकृत किये जाएगें। आधिकारिक जानकारी के अनुसार कंपनी द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं से अपील की गई है कि वे अप्रिय कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए अदालत में समझौता करने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क करें।
विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, 138 तथा 126 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों में लोक अदालत में समझौता शर्तों का मसौदा जारी कर दिया गया है। ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिये लोक अदालत में जरूर आएं।