लखनऊ। उच्चतम न्यायालय ने पुलिस उपनिरीक्षक जीराज सिंह द्वारा अभियोजन स्वीकृति के विरूद्ध दायर विशेष अनुज्ञा याचिका को खारिज कर दिया है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि रामपुर जिले में तैनात तत्कालीन उपनिरीक्षक जीराज सिंह ने अपने विरूद्ध दर्ज एफआईआर एवं अभियोजन स्वीकृति के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमिनल) जीराज सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य योजित की गयी थी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के अथक प्रयासों व निरन्तर अनुश्रवण, बैठकों एवं पत्राचार के फलस्वरूप उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार के प्रयास पर संतोष व्यक्त करते हुए जीराज सिंह द्वारा अभियोजन स्वीकृति के विरूद्ध दायर विशेष अनुज्ञा याचिका खारिज कर दी है।
उन्होंने यह भी जानकारी दी कि उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में लम्बित प्रकरणों की गम्भीरता को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए गृह विभाग के स्तर पर सघन अभियान चलाकर विभिन्न विभागों में कुल अभियोजन स्वीकृति के लम्बित 77 प्रकरणों में से 55 प्रकरण जिसमे भ्रष्टाचार निरोधक संगठन के 08, आर्थिक अपराध अनुसंधान के 07, सीबीसीआईडी के 06, सीबीआई के 5, विजिलेंस के 08 और जिला स्तर पर 21 प्रकरणों का निस्तारण कराया जा चुका है। गौरतलब है कि अपर मुख्य सचिव गृह अवस्थी की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ की गई बैठकों, निरन्तर अनुश्रवण एवं प्रयासों से प्रदेश में लोक सेवकों के विरूद्व अभियोजन स्वीकृति के प्रकरणों को लगभग तीन माह के समय में 72 प्रतिशत निस्तारित कराया जा चुका है।