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‘‘सबका विश्वास, विरासत विवाद समाधान योजना, 2019’’ अवेदन 31 दिसम्बर तक

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Nov 20 2019 1:19AM | Updated Date: Nov 20 2019 1:19AM
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उद्यमी  31 दिसंबर तक चलने वाली ‘‘सबका विश्वास, विरासत विवाद समाधान योजना का लाभ उठाकर केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर के पुराने लम्बित मामलों में ब्याज मुक्त एवं जुर्माने में 100 प्रतिशत की छूट पा सकते हैं।  इसके अतिरिक्त आरोपित कर में 70 फीसद तक की छूट भी प्राप्त कर सकते हैं।  यह जानकारी प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर महेन्द्र रंगा ने आज यहां दी। उन्होंने बताया कि इस योजना का दायरा बहुत विस्तृत है, जिसमें विभाग के साथ किसी भी स्तर के विवादों एवं अदालत में लंबित मामलों का निपटारा किया जा सकता है।
 
इस योजना के पात्र वह सभी व्यक्ति हैं जिन्हें कर के लिए या दंड/विलम्ब शुल्क के लिए कारण बताओ नोटिस मिला हो अथवा ऐसे नोटिस से उत्पन्न एक या उससे अधिक अपील्स लंबित हो तथा जिसमे 30 जून, 2019 तक अंतिम सुनवाई न हो पाई होय वह व्यक्ति जिनपर वसूली योग्य बकाया राशि लंबित हो, जो व्यक्ति स्वेच्छिक प्रकटीकरण करना चाहतें हो या वह व्यक्ति जिनके मामले जांच पड़ताल तथा लेखा परीक्षा के अधीन हो और जिसमे निहित राशि की मात्रा निर्धारित कर पार्टी को सूचित की गयी हो अथवा उसके द्वारा 30 जून को या उससे पूर्व उसके द्वारा बयान में स्वीकार किया गया हो। रंगा ने बताया कि इस योजना के तहत आवेदन काफी सरल है और इसे वेबसाइट  पर लॉग इन कर भरा जा सकता है। इस योजना में आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है।  
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