फरीदकोट। पंजाब के बरगाड़ी में धार्मिक बेअदबी के बाद कोटकपुरा और बेहबल कलां की फायरिंग में अदालत एक नवंबर को आरोपी छह पुलिसकर्मियों और विधायक पर आरोप तय कर सकती है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरपाल सिंह की अदालत में आज मामले में पांच पुलिसकर्मियों समेत सभी छह आरोपियों को पेश किया। इनमें निलंबित पुलिस महानिरीक्षक परमराज सिंह, मोगा के तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चरणपजीत सिंह शर्मा, कोटकपुरा पुलिस थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी गुरदीप सिंह, कोटकपुरा के पुलिस उपाधीक्षक बलजीत सिंह, लुधियाना के सहायक पुलिस उपायुक्त परमजीत सिंह और शिरोमणि अकाली दल विधायक मंतर सिंह ब्रार शामिल थे। अदालत ने आरोप तय करने के लिए सुनवाई एक नवंबर तक स्थगित कर दी। धार्मिक बेअदबी की घटना के विरोध में कोटकपुरा और बेहबल कलां में प्रदर्शन करने वालों पर 14 अक्तूबर 2015 को हुई पुलिस फायरिंग में दो प्रदर्शनकारी मारे गये थे।