19 Apr 2024, 00:14:56 के समाचार About us Android App Advertisement Contact us app facebook twitter android
State

जिसका मतदाता सूची में नाम नहीं वह नहीं कर सकेगा मतदान

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Oct 15 2019 11:20PM | Updated Date: Oct 15 2019 11:20PM
  • facebook
  • twitter
  • googleplus
  • linkedin

चंडीगढ़। हरियाणा के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. इंद्र जीत ने कहा है कि जिस मतदाता का नाम मतदाता सूची में है केवल वही 21 अक्तूबर को होने वाले विधानसभा चुनावों में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर  सकेगा। डा. इंद्रजीत ने आज यहां बताया कि यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में है लेकिन उसके पास फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो वह आयोग द्वारा निर्दिष्ट 11 वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर मतदान कर सकता है। उन्होंने कहा कि यदि मतदाता के पास पुराना पहचान पत्र है तो भी वह वोट डाल सकता है बशर्ते कि उसका नाम उस क्षेत्र की मतदाता सूची में होना चाहिए। अगर किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो वह किसी भी दस्तावेज के आधार पर मतदान करने के योग्य नहीं होगा।
 
उन्होंने बताया कि आयोग ने 11 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइंिवग लाइसेंस, केंद्र, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों या सार्वजनिक कंपनियों के कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों / एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और आधार कार्ड शामिल हैं। उन्होंने बताया कि मतदाताओं की सुविधा के लिए आयोग ने ‘वोटर सर्च इंजन’ बनाया है जिसके माध्यम से मतदाता अपने वोट की जानकारी त्वरित गति और आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, वोटर हेल्पलाइन नंबर- 1950 पर कॉल करके भी वोट चैक किया जा सकता है।
  • facebook
  • twitter
  • googleplus
  • linkedin

More News »