फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद की एक अदालत ने तीन साल पुराने दहेज हत्या के मामले में पति, सास, ससुर और जेठ को आजीवन कारावास की सजा के साथ सात-सात हजार रूपये का जुर्माना किया। जुर्माना अदा नहीं करने पर चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार आगरा के फतेहाबाद इलाके के पलिया निवासी किरोडी लाल बाल्मीकी ने अपनी पुत्री राधा देवी की शादी फिरोजाबाद के उत्तर क्षेत्र में कौशल्या नगर निवासी प्रताप सिंह के पुत्र सन्तोष के साथ की थी। राधा के परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज की मांग कर राधा को परेशान करने लगे।
दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर सात माह बाद उसके पति सन्तोष, देवर सुभाष, ससुर प्रताप सिंह एवं सास विमला देवी ने 16 नवम्बर 2016 को उसकी हत्या कर दी। राधा के परिजनों ने पति सन्तोष, देवर सुभाष, ससुर प्रताप सिंह एवं सास विमला देवी को नामजद किया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश (नवम) जितेन्द्र सिंह ने तमाम गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर दहेज हत्या का दोषी करार देते हुए पति सन्तोष, देवर सुभाष, ससुर प्रताप सिंह एवं सास विमला देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय सजा के अलावा सात-साल हजार का जुर्माना भी लगाया। मुकदमें की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी प्रिय प्रताप सिंह ने की।